Rajasthan सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस बार सिर्फ पंचायतें ही नहीं, बल्कि वार्डों की संख्या भी तय की जाएगी। इससे राज्य की आधी से ज्यादा आबादी प्रभावित होगी।
क्या होगा बदलाव? ग्राम पंचायतों में नए वार्ड बनाए जाएंगे।
हर ग्राम पंचायत में कम से कम 7 वार्ड होंगे।
हर पंचायत समिति में कम से कम 15 वार्ड होंगे।
जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या और बढ़ाई जाएगी।
वार्ड निर्धारण का नया फार्मूला ग्राम पंचायतें:
3,000 तक की आबादी पर कम से कम 7 वार्ड।
इसके बाद हर 1,000 की जनसंख्या बढ़ने पर 2 और वार्ड जोड़े जाएंगे।
पंचायत समितियां:
1,00,000 तक की जनसंख्या पर कम से कम 15 वार्ड।
इसके बाद हर 15,000 की जनसंख्या बढ़ने पर 2 और वार्ड जोड़े जाएंगे।
2011 की जनगणना होगी आधार वार्डों की संख्या तय करने के लिए 2011 की जनगणना को आधार माना जाएगा।
हालांकि, 2011 के बाद कई पंचायतों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे असमानता की आशंका बनी रहेगी।
कब तक पूरा होगा यह काम? अप्रैल 2025: जिलों को रिपोर्ट तैयार करने का समय।
जुलाई-अगस्त 2025: अंतिम अधिसूचना जारी होगी।
जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नई और पुनर्गठित पंचायतों के साथ उन पंचायतों की सूची भी जारी करें, जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
चुनाव पर असर पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के चलते लगभग 6,750 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।
अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे।
सरकार के इस कदम से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन 2011 की जनगणना को आधार बनाए जाने से कई जगहों पर असंतोष भी हो सकता है।