अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप की याचिकाएं गुरुवार को स्वीकार कर ली हैं। इन याचिकाओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और व्हाट्सएप ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ अपील की थी।
सीसीआई ने क्या आदेश दिया था?
2021 में व्हाट्सएप द्वारा गोपनीयता नीति में किए गए बदलावों के संबंध में सीसीआई ने मेटा प्लेटफॉर्म्स पर जुर्माना लगाया था। सीसीआई के अनुसार, मेटा और व्हाट्सएप ने बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग किया और अनुचित व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा दिया, जिससे उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धा में अवरोध उत्पन्न हुआ।
NCLAT की प्रतिक्रिया
NCLAT की दो सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों पर ध्यान देना जरूरी है। पीठ ने मेटा और व्हाट्सएप की याचिकाएं स्वीकार की हैं और इस मामले पर आगे की सुनवाई के लिए आगामी सप्ताह में फैसला सुनाने का संकेत दिया।
अंतरिम राहत की मांग
व्हाट्सएप और मेटा प्लेटफॉर्म्स के वकील ने सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जबकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से पेश हुए वकील ने इसका विरोध किया।
मेटा पर जुर्माना और आदेश
18 नवंबर 2021 को CCI ने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति अपडेट को लेकर मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, CCI ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों को रोकने और भविष्य में ऐसा न करने का निर्देश दिया था। CCI ने मेटा और व्हाट्सएप को कुछ व्यवहारिक उपायों को लागू करने का भी आदेश दिया था, ताकि प्रतिस्पर्धा के दुरुपयोग को रोका जा सके।
अगला कदम
NCLAT की पीठ ने इस मामले की आगामी सुनवाई में निर्णय लेने का संकेत दिया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मेटा और व्हाट्सएप को सीसीआई के आदेश पर अंतरिम राहत मिलती है या नहीं।