अजमेर (वि.)। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मण्डल मे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अक्टूबर माह मे रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश की रोकथाम के लिये 86 अभियान चलाये गये अभियान के दौरान रेल सीमा के समीप के गांवों, पंचायतो व स्कलों में 387 व्यक्तियों को समझाईश की गई तथा अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने वाले 78 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 47 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये। इसी प्रकार रेल सुरक्षा बल अजमेर मण्डल द्वारा सवारी गाडियों में एसीपी की रोकथाम हेतु भी अभियान चलाये गये यात्रियों को जागरुक करने के लिये अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल स्यफ द्वार लाउडहैलर एवं पी.ए सिस्टम का उपयोग किया गया व यात्रियों को एसीपी नही करने बाबत पम्पलेट बांटे गये व समझाईश की गई। सवारी गाडियों में एसीपी की रोकथाम के लिए एस्कोर्टिंग हेतु महिला व पुरुष बल सदस्यों को तैनात किया गया तथा गाडियों के संचालन, समयपालन को सूचारु रखने केपूर्ण प्रयास किये गये । अभियान के दौरान सवारी गाडियों में अनाधिकृत रुप एसीपी करने वाले 85 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 44] के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किये गये। जिस पर रेलवे कोर्ट द्वार 2980/ रुपये जुर्माना किया गया साथ ही अजमेर मण्डल से गुजरने वाली सवारी गाडियो में अनाधिकृत वैंडरो के विरूद्द अभियान चलाकर 33 व्यक्तियों केविरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 44 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये। जिस पर रेलवे कोर्ट द्वारा रुपये 060/ जुर्माना किया गया।
अक्टुबर माह मे अनाधिकृत रुप से रेल सीमा मेंप्रवेश , सवारी गाड़ियों में एसीपी व अनाधिकृतबैंडरो के विरुद्ध की गई कार्यवाही
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